चंडीगढ़ में आंख मारने पर रु10 हजार का जुर्माना; महिला से छेड़छाड़ का दोषी मान कोर्ट ने शख्स को सिखाया सबक, इस शर्त पर छोड़ा
Chandigarh Molestation Case Court Convicted A Man And Fine 10 Thousand
Chandigarh News: चंडीगढ़ में महिला को आंख मारना और उससे अभद्र इशारे करना एक शख्स को भारी पड़ गया। जिला अदालत ने आरोपी शख्स को महिला से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए उस पर रु10 हजार का जुर्माना लगाया है और साथ ही उस पर एक शर्त तय कर उसे छोड़ा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, दोषी शख्स द्वारा दी जाने वाली जुर्माने की राशि पीड़ित महिला को दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने शख्स को सबक सिखाते हुए उसे इस शर्त पर जेल न भेज, छोड़ दिया है की वह अच्छे आचरण करके दिखाएगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषी शख्स को 6 महीने तक अपने व्यवहार में सुधार करना होगा। इस दौरान उस पर पुलिस की नजर भी रहेगी। अगर 6 महीनों में उसके खिलाफ दोबारा कोई इस तरह की शिकायत सामने आती है तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे सजा भुगतनी होगी। बता दें कि इस मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोषी शख्स की तरफ से दलील दी गई थी की उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन साक्ष्यों और जांच को देखते हुए कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया।
रामदरबार का है पूरा मामला
बताया जाता है कि यह पूरा मामला चंडीगढ़ के रामदरबार का अगस्त 2021 का है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने इस मामले में सितंबर 2021 को छेड़छाड़ और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत FIR दर्ज की थी। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अपने घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक यह शख्स वहां पर आया। महिला के मुताबिक, शख्स ने उसे आंख मारी और फ्लाइग किस करने के साथ अभद्र इशारे करने लगा। जब उसने विरोध किया तो शख्स मौके से चला गया। महिला ने यह भी बताया था की आरोपी उस समय नशे में था और पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है।